बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को 65 प्रतिशत आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट का झटका, जारी रहेगा हाईकोर्ट का आदेश
डीएनबी भारत डेस्क
नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, बिहार में 65% जातिगत आरक्षण पर लगी रहेगी रोक।
इसी मामले पर राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि जातीय गणना करने के बाद बिहार सरकार ने आरक्षण की सीमा को 65% किया था जो की नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की शुरू से मांग थी।
उन्होंने सरकार में आने के बाद गणना भी करवाई और आरक्षण का दायरा भी बढ़वाया। आरक्षण की सीमा को नौवीं अनुसूची में डालने के लिए हम सभी ने भारत सरकार को उस वक्त लिखा भी था। बिहार सरकार ने भी लिखा सीएम नीतीश कुमार हालांकि डर गए थे और बीजेपी से मिल गए।
शक्ति सिंह यादव ने कहा कि मैं जानता हूं कि आरक्षण के सवाल पर नीतीश कुमार का शुरू से ही डबल स्टैंड रहा है।
भाजपा के साथ जाकर नतमस्तक हो गए हैं। नीतीश कुमार गरीबों का हक खाने के लिए भाजपा के साथ मिल गए।
नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो भी लोग रहते हैं वह सभी आरक्षण विरोधी हैं।