बिहार में बेरोजगारों को मिलेगा भत्ता, अन्य एजेंडों पर भी लगी मुहर

डीएनबी भारत डेस्क 

लोकसभा चुनाव खत्म होते ही सीएम नीतीश राज्य में चल रही योजनाओं को लेकर गंभीरता दिखाना शुरू कर दिए हैं। सीएम नीतीश ने शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक की जिसमें कुल 25 योजनाओं पर मुहर लगाई गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत राजस्व प्रशासन से संबंधित अभिलेखों को डिजिटल तकनीक के माध्यम से नागरिकों को ऑनलाइन सुलभ कराने हेतु बिहार अभिलेख हस्तक के नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत वित्त सेवा नियमावली 1953 के नियम 39 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। वित्त विभाग के अंतर्गत आकस्मिकता निधि के स्थायी कार्य जो जो 350 करोड़ रुपए है वित्तीय वर्ष 2024-25 में अस्थाई रूप से बढ़ाकर 10 हजार करोड़ को स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही ऋण शोधन हेतु समेकित निक्षेप निधि से संबंधित संशोधित स्कीम को भी स्वीकृति दी गई।

बैठक के दौरान वित्त विभाग के ही तहत वर्ष 2024- 25 में राज्य सरकार द्वारा 48498.9273 करोड़ रुपए बाजार ऋण के सहित कुल 54297.9273 करोड़ रुपए के ऋण उगाही को भी स्वीकृति दी गई। सामान्य प्रशासन विभाग के तहत मुंसिफ सह न्यायिक दंडाधिकारी को दंड स्वरूप सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया।

जबकि श्रम संसाधन विभाग के तहत आशुलिपिक/आशुटंकक (संशोधन) नियमावली 2024 को स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत राज्य के पुराने 22 एएनएम स्कूल एवं पुराने छः जीएनएम ट्रेनिंग स्कूल के सुचारू संचालन हेतु शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक श्रेणी के 247 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत बिहार श्रम सेवा के कारखाना निरीक्षक संवर्ग में पूर्व से सृजित पदों के अतिरिक्त कारखाना निरीक्षक (सामान्य) के चार पद एवं उप मुख्य कारखाना निरीक्षक के चार पद सृजित करने को स्वीकृति दी गई। बैठक में परिवहन विभाग के अंतर्गत सभी पुराने वाहनों को निबंधित यान स्क्रेपिंग सुविधा के माध्यम से स्क्रेपिंग हेतु निर्धारित प्रक्रिया में संशोधन करने की भी स्वीकृति दी गई।

संसदीय कार्य विभाग के अंतर्गत बिहार विधानसभा सचिवालय में प्रवृत्त बिहार विधानसभा सचिवालय नियमावली 2018 में प्रशासनिक संवर्ग में सीधी भर्ती से नियुक्त समूह ख के प्रशाखा पदाधिकारी के प्रोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा के नियम में भी संशोधन की जायेगी। विधि विभाग के तहत सुपौल के निर्मली अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में 15 कोर्ट भवन, 180 कैदी हाजत भवन एवं एनिमिटी भवन के निर्माण के लिए उंचालिस करोड़ सत्तर लाख बीस हजार रुपए की स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को बकाए भत्तों के भुगतान हेतु एक अरब इक्कीस करोड़ तैंतीस लाख उन्चास हजार रुपए की अग्रिम स्वीकृति दी गई।

बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में ऑनलाइन सेवाएं अंतर्गत ई मापी के कार्यान्वयन हेतु ईटीएस मशीन खरीदने के लिए स्वीकृत योजना के तहत अब चार लाख रुपए की दर से जीएनएस रोवर खरीदने की स्वीकृति दी गई। जबकि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम अंतर्गत राजस्व मानचित्र एवं खतियान के अद्यतीकरण  के भूमि सर्वेक्षण कार्य चालू रखते हुए 31 दिसंबर 2025 तक के रुपए की स्वीकृति एवं पहले से 15847 पद की स्वीकृति दी गई।

कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता को स्वीकृति दी गई। जबकि वित्त विभाग के तहत नगरपालिका राजस्व एवं लेखा संवर्ग के लिए वेतन संरचना की स्वीकृति दी गई। वहीं नगर कल्याण एवं निबंधन संवर्ग के लिए वेतनसंरचना को स्वीकृति दी गई। जबकि राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य कर्मियों के मकान किराया भत्ता के वर्तमान दर में संशोधन की स्वीकृति दी गई। शिक्षा विभाग के तहत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के लिए राशि स्वीकृत की गई।

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