12फरवरी को बेगूसराय जिला के 18 केन्द्रों पर होनी है एकल पारी में परीक्षा।
डीएनबी भारत डेस्क
बेगूसराय जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा एवं पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा 12 फरवरी (रविवार) को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक जिले के 18 परीक्षा केंद्रों पर एकल पाली में आयोजित 68वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा- 2023 के सफल संपादन हेतु दिशा-निर्देश दिये। और सभी केंद्राधीक्षकों, प्रतिनियुक्त स्टैटिक दंडाधिकारियों, जोनल दंडाधिकारी सह गश्ती दंडाधिकारी, उड़नदस्ता दल, संबंधित पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस बलों को आज दिनकर कला भवन में संयुक्त रूप से ब्रीफ किया।
इस अवसर पर अधिकारीद्वय ने कहा कि यह परीक्षा राज्य के लिए अति प्रतिष्ठापूर्ण परीक्षा है अतः परीक्षा स्वच्छ, कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्ण तरीके से हो। इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है। इस क्रम में उन्होंने सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों को अपने-अपने कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का गंभीरतापूर्वक निर्वहन करते हुए कदाचारमुक्त ढंग से परीक्षा संपादित करने के संबंध में भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आयोग की परीक्षाओं में बिहार परीक्षा नियंत्रण अधिनियम 1981 लागू है। उक्त अधिनियम की धारा में निहित प्रावधान के अदीन केंद्राधीक्षक, वीक्षक, स्टैटिक दंडाधिकारी के कदाचार में संलिप्त पाए जाने की स्थिति में उन पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
इसी क्रम में सभी संबंधित पदाधिकारियों को परीक्षार्थियों के फ्रीस्किंग का कार्य गंभीरता से करने, परीक्षा केंद्रों के आसपास परीक्षा अवधि तक लागू द.प्र.स. की धारा-144 का गंभीरता से अनुपालन सुनिश्चित कराने, परीक्षा केंद्रों के आसपास दुकानों विशेष तौर पर स्टेशनरी, फोटोकॉपी से संबंधित दुकानों का निश्चित रूप से बंद रखना का निर्देश दिया गया ताकि कदाचार की किसी भी संभावना को खत्म किया जा सके। इस क्रम में अधिकारीद्वय द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षा संचालन हेतु दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश निम्नांकित है-
1. उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में 9.30 बजे पूर्वाहन से प्रवेश की अनुमति सघन फ्रिस्किंग के पश्चात दी जाएगी।
परीक्षा कक्ष में प्रवेश पूर्वा. 10.30 बजे से प्रारंभ होगी तथा पूर्वा 11 बजे तक उम्मीदवार को अपना स्थान ग्रहण करना आवश्यक होगा। इसके पश्चात् प्रवेश एवं परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा कक्ष में पूर्वा. 11.00 बजे से 11.30 बजे की बीच वीक्षक पुनः परीक्षार्थियों का फ्रिस्किंग कर आश्वस्त हो लेंगे कि उनके पास कोई वर्जित सामग्री नहीं है। 2. परीक्षा केंद्र परिसर में मोबाईल फोन के साथ प्रवेश वर्जित है। केंद्राधीक्षक को सिर्फ की पैड वाला एक एक मोबाईल फोन (स्मार्ट फोन रहित) लाने की अनुमति होगी।
3. परीक्षार्थियों को ई-एडमिट कार्ड, फोटो आईडी, नीला, काला बॉल पेन एवं फोटो के अतिरिक्त कोई भी सामग्री परीक्षा केंद्र में ले जाना वर्जित होगा।
4. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में कैलकुलेटर, मोबाईल, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, रिस्ट वाच (सामान्य, स्मार्ट) इत्यादि जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामग्री तथा व्हाईटनर, इरेजर एवं ब्लेड जैसी सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
5. उम्मीदवार को कदाचार करते हुए पाए जाने की स्थिति में इस परीक्षा सहित आगामी 05 वर्षों के लिए आयग की परीक्षाओं में भाग लेने से वंचित किया जाएगा तथा परीक्षा से संबंधित भ्रामक एवं सनसनीखेज अफवाह फैलाने की स्थिति में 03 वर्षों के लिए आयोग की परीक्षाओं से वंचित किया जाएगा।
6. पररूपधारण किसी अन्य व्यक्ति को अपने स्थान पर बैठाना, स्वयं फर्जी नाम से अथवा किसी अन्य अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देना दंडनीय अपराध है। ऐसे फर्जी परीक्षार्थियों को केंद्राधीक्षक स्थानीय थाना को स्टैटिक, जोनल दंडाधिकारी की सहायता से सुपुर्द करते हुए उनके विरुद्ध आपराधिक धाराओं में कांड दर्ज कराएंगे।
7. केंद्राधीक्षकों को संबंधित परीक्षा केंद्रों पर आयोग से प्राप्त निर्देशों के आलोक में जैमर अधिष्ठापन एवं वीडियोग्राफी का कार्य कराने का निर्देश दिया गया। ब्रीफिंग के दौरान सभी प्रतिनियुक्त स्टैटिक दंडाधिकारियों, जोनल दंडाधिकारी सह गश्ती दंडाधिकारी एवं संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को सशस्त्र बलों के साथ निश्चित तौर पर आयोग द्वारा निर्धारित समय के अनुसार अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुंचना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
इसके साथ ही परीक्षा में शामिल होने आने वाले परीक्षार्थियों की संख्या के मद्देनजर समुचित ट्रैफिक प्रबंधन के साथ-साथ आपातकालीन परिस्थिति से निबटने हेतु एंबुलेंस टीम एवं जिला अग्निशमन दस्ता को भी तैयार रहने का निर्देश दिया गया। परीक्षा के दिन हेतु जिला नियंत्रण कक्ष की भी स्थापना की गई है जिसके वरीय प्रभार में जिला पंचायती राज पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया है।
बताते चलें कि 67वीं संयुक्त (प्रारंभिक ) प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा- 2022 के संबंध में जारी संयुक्तादेश के अनुसार, सभी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों को परीक्षा के अवसर पर परीक्षा केंद्रों के आसपास परीक्षा अवधि तक द.प्र.स. की धारा- 144 लागू करते हुए उसका अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही सभी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बेगूसराय जिला को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि परीक्षा के अवसर पर परीक्षा केंद्रों के आसपास स्थित सभी फोटो कॉपियर दुकानों को चिन्हित करते हुए परीक्षा अवधि के दौरान पूर्णतः बंद रखवाना सुनिश्चित करेंगे।
इसी क्रम में सभी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बेगूसराय जिला तथा सभी जोनल दंडाधिकारी सह गश्ती दंडाधिकारी को निदेश दिया गया कि परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी स्थिति में भीड़-भाड़ आदि की स्थिति उत्पन्न न हो ताकि सुचारू रूप से कदाचारमुक्त परीक्षा सुनिश्चित हो सके। अनुमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय/ मंझौल, तेघड़ा, बलिया एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बेगूसराय, मंझौल, तेघड़ा, बलिया परीक्षा केंद्रों पर विधि-व्यवस्था के संपूर्ण प्रभार में रहेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिल्कुल ही शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न हो।
परीक्षा के सफल संचालन हेतु जिला के सभी 18 परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में स्टैटिक दंडाधिकारी-सह- प्रेक्षक, जोनल दंडाधिकारी सह गश्ती दंडाधिकारी एवं उडनदस्ता दल को प्रतिनियुक्त किया गया है।
आवश्यक सूचना
बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना द्वारा 12 फरवरी को आयजित 68वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के संदर्भ में आयोग द्वारा सूचित किया गया है कि बेगूसराय जिले में पूर्व से आवंटित परीक्षा केंद्र विकास विद्यालय, शिक्षक नगर, डुमरी, बेगूसराय के स्थान पर परिवर्तन करते हुए निम्न 02 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा केंद्र आवंटित की गई है-
परीक्षा केंद्र का कोड एवं नाम
01 -314 A – आरएसएएस हाई स्कूल बलिया, बेगूसराय, रौल नंबर 268793 से 269392, अभ्यर्थियों की संख्या 600
02- 314 +2 उच्चस्कूल, बड़ी बलिया, बेगूसराय, रौल नंबर 269393 से 269788, अभ्यर्थियों की संख्या 396
नोट- विशेष संदर्भ हेतु 68वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा- 2023 के सफल संचालन हेतु निर्गत संयुक्त आदेश की
इस अवसर पर अपर समाहर्ता, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला कोषागार पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सहित अन्य सभी संबंधित पदाधिकारी आदि मौजूद थे।