2012 में पीड़ित व्यवसायी ने सीजीएम कोर्ट में आवेदन देकर गुहार लगाया गया कि महाराष्ट्र के लेह मार्ग जीआरपी पुलिस के एक दारोगा एवं दो सिपाही के द्वारा स्वर्ण व्यवसाई के दुकान में घुसकर मारपीट व गाली गलौज करने के बाद 78000 के सोने के जेवरात जबरन लूटी गई थी।
डीएनबी भारत डेस्क
बेगूसराय में कोर्ट के आदेश पर पुणे जीआरपी पुलिस पर नगर थाना में एफआईआर दर्ज की गई। आरोप लगाया गया है कि महाराष्ट्र के लेह मार्ग जीआरपी पुलिस के एक दारोगा एवं दो सिपाही के द्वारा स्वर्ण व्यवसाई के दुकान में घुसकर मारपीट व गाली गलौज करने के बाद 78000 के सोने के जेवरात पुलिस के द्वारा जबरन लूटी गई थी। उक्त मामले में पीड़ित ने वर्ष 2012 में सीजीएम में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई थी।
बेगूसराय की पुलिस कोर्ट के आदेश पर महाराष्ट्र के पुणे लेहमार्ग जीआरपी पुलिस पर मामला दर्ज किया है। दरअसल शहर के सब्जी मार्केट स्थित श्री कृष्णा ज्वेलर्स के ऑनर सुनील कुमार पोद्दार ने पुणे जीआरपी पुलिस के खिलाफ वर्ष 2012 में सीजीएम में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि पुणे जीआरपी की पुलिस ग्राहक बनकर आई और सोने का जेवरात पैक कराकर चलने लगा। ज़ेवर की क़ीमत 78000 मांगी तो पुलिस होने का परिचय देते हुए अपने क़ो पुणे जीआरपी का थाना अध्यक्ष, दारोगा व सिपाही के रूप में परिचय दिया।
उसके बाद ज़ेवर लेकर चलते चलते धमकाया कि हम पुणे जीआरपी पुलिस वाले हैं। पैसा मांगेगा तो रेल चोरी के किसी केस में फंसा देंगे। पीड़ित सुनील कुमार पोद्दार के अनुसार लेह मार्ग जीआरपी के द्वारा उस पर जबरन चोरी के सामान खरीदने का आरोप लगाकर कार्रवाई की बात कही गई थी और तब सुनील कुमार पोद्दार ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बेगूसराय के समक्ष न्याय की गुहार लगाई थी। सीजेएम ने नगर थाना को एफआई आर करने का आदेश दिया। अब लगभग 10 वर्षों बाद बेगूसराय न्यायालय के आदेश पर नगर थाने में 14 दिसंबर को प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
इसमें महाराष्ट्र के पुणे थाने के लेह मार्ग जीआरपी के तत्कालीन थानाध्यक्ष महिंद्र एम रोकड़े, एक दरोगा महिंद्र बागरे व एक सिपाही इम्तियाज आपटे को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि यह मामला कोर्ट कंप्लेंन के आधार पर न्यायालय के आदेश पर की गई है । पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व मुंबई पुलिस की टीम अनुसंधान में बेगूसराय आई थी। जिसमें एक स्वर्ण व्यवसाई सुनील कुमार पोद्दार के द्वारा प्रताड़ना एवं जबरन जेवरात लेने का आरोप लगाया गया था। कोर्ट का निर्देश आया है उसी आधार पर नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज हुईं हैं, पुरे मामले की जांच चल रही है।
बेगूसराय संवाददाता सुमित कुमार बबलू